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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो लोगों को 20-20 साल की सजा

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बदायूं। करीब नौ साल पहले किशोरी को उठाकर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है अर्थदंड जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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थाना उझानी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 दिसंबर को उसकी 13 वर्षीय पुत्री गांव में बरात देखने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस घर नहीं आई तो उसको तलाश किया गया। वह और उसके साथ अन्य लोग तलाश करते थाना क्षेत्र के गांव गठौना में पहुंचे तो उसको अशोक के घर से लड़की के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी नाबालिग पुत्री के हाथ-पैर और मुंह बंधे पड़ी थी। उसने अशोक निवासी गठौना और बबलू निवासी ग्राम बरामालदेव थाना उझानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म में नामजद अशोक और बबलू को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों मुजरिमों पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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