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Budaun News: दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास

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बदायूं। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर साठ हजार रुपये का जुर्माना डालते हुए पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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उझानी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही सरताज 13 अप्रैल 2022 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद वह अपनी बेटी को तलाश करता रहा लेकिन वह नहीं मिली। 19 अप्रैल को पिता की ओेर से अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने किशोरी समेत आरोपी को बरामद किया। आरोपी को जेल भेजने के साथ ही पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा था कि सरताज जबरन उसको साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए विवेचना उपनिरीक्षक अनूप सिंह को सौंपी थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। थानाध्यक्ष उझानी मनोज कुमार ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसे चिह्नित कर पैरवी की। विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने सरताज को 20 साल की सजा सुनाई।
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मृतक छात्र आलेख।

मृतक छात्र आलेख।

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