बदायूं। लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थो की निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण व कालाबाजारी की रोकथाम के लिए मंडी से प्राप्त वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है। एडीएम एफआर नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अगर इस रेट से ज्यादा पर किसी ने सामान बेचने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
वस्तु का नाम - निर्धारित अधिकतम खुदा मूल्य- प्रति किलोग्राम
1-अरहर दाल-80 से 110 रुपये- प्रति किलोग्राम
2- चना दाल -65 से 75 रुपये- प्रति किलोग्राम
3 -मूंग दाल -120 से 125 रुपये- प्रति किलोग्राम
4 -मसूर दाल -75 से 100 रुपये- प्रति किलोग्राम
5 -ऑटा खुला/पैकेड -26 से 28 रुपये- प्रति किलोग्राम
6 -चावल मोटा/सरवती -28 से 40 रुपये- प्रति किलोग्राम
7 -पिसी हल्दी (100 ग्राम) एमआरपी
8 -पिसी मिर्च (100 ग्राम) एमआरपी
9 -पिसी धनिया (100 ग्राम) एमआरपी
10 -राजमा काला -90 रुपये- प्रति किलोग्राम, ब्राउन 110 रुपये- प्रति किलोग्राम
11 -चीनी-38 रुपये- प्रति किलोग्राम
12 -सरसों तेल -110 रुपये- प्रति किलोग्राम
13 -बेसन -80 से 100 रुपये- प्रति किलोग्राम
14 -माचिस पैकेट एमआरपी
15 -नमक एमआरपी
फल/सब्जी
1 -आलू -25 रुपये- प्रति किलोग्राम
2 -प्याज-30 रुपये- प्रति किलोग्राम
3 -टमाटर -20 रुपये- प्रति किलोग्राम
4 -हरीमिर्च -40 रुपये- प्रति किलोग्राम
5 -खीरा-20 रुपये- प्रति किलोग्राम
6 -गोभी -15 रुपये- प्रति किलोग्राम
7 -मटर -30 रुपये- प्रति किलोग्राम
8 -केला -36 रुपये प्रति दर्जन (फुटकर)
9 -सेब -80 से 120 रुपये- प्रति किलोग्राम
10 -अंगूर -50 से 60 रुपये- प्रति किलोग्राम
11 -संतरा- 30 रुपये- प्रति किलोग्राम
12 -पपीता-30रुपये- प्रति किलोग्राम
13 -अनार-120 रुपये- प्रति किलोग्राम
14 -तरबूज 10 से 15 रुपये- प्रति किलोग्राम
15 -खरबूज -25 रुपये- प्रति किलोग्राम
16 -खजूर -150 से 250रुपये- प्रति किलोग्राम
17 -पैक्ड मीट -240 रुपये प्रति पैकेट एक किलोग्राम