बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव शहवाजपुर निवासी हाकिम सिंह ने हेमचंद्र आदि के खिलाफ सितंबर 2015 में सीआरपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था। कोर्ट ने इस पर बिल्सी थाने से आख्या मांगी थी। एसओ ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की। 22 जनवरी को कोर्ट ने एसओ बिल्सी को 25 जनवरी के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इस आदेश का भी एसओ बिल्सी ने अनुपालन नहीं किया। शनिवार को मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया करते हुए एसओ बिल्सी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के लिए चार फरवरी तय करते हुए एसओ को पुलिस एक्ट की धारा 39 के तहत नोटिस देने का भी फरमान सुनाया है।