बदायूं। स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग को पांच लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। 2013 में खड़े ट्रक में हाईटेंशन लाइन नीची होने के कारण आग लग गई थी। इसमें चालक भी झुलस गया था।
सिविल लाइंस क्षेत्र के आवास विकास की रहने वाली मीना गुप्ता ने स्थाई लोक अदालत में वाद दायर करते हुए कहा था कि 23 मई 2013 को कस्बा दातागंज में पंकज की दुकान पर खाद उतारते समय 11 हजार की बिजली लाइन के काफी नीचे होने के कारण ट्रक में आग लग गई थी। ट्रक पूरी तरह से जल गया। चालक अर्जुन सिंह भी झुलस गया। 27 मई 2013 को बिजली विभाग को पांच लाख की क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट दी थी। लेकिन विभाग ने क्षतिपूर्ति नहीं की। इसके बाद मीना ने स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया था। मंगलवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरन, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी की तीन सदस्यीय पीठ ने पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया है। वहीं चालक के इलाज को 20 हजार व वाद खर्च के रूप में चार हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए। संवाद