अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी मुकर्रर की गई
बजरंग दल के जिला संयोजक उज्ज्वल गुप्ता ने आजम खां के खिलाफ 2011 में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद मई 2012 में पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी। उज्ज्वल गुप्ता के प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने एफआर खारिज कर पुनर्विवेचना का आदेश दिया था। 10 अगस्त 2015 को वादी ने कोर्ट में धारा 190 (2) के तहत अर्जी देकर आजम को तलब करने की मांग की थी। 22 अक्तूबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में वादी के बयान दर्ज कराने को 26 अक्तूबर मुकर्रर की थी। मामले में वादी के बयान दर्ज हो चुके हैं। 10 गवाहों के बयान दर्ज होने थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एक गवाह केशवनाथ वैश्य के बयान कोर्ट ने दर्ज कर लिए हैं। बाकी गवाहों के बयान 19 जनवरी को दर्ज होंगे।