बदायूं। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने सात जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सात साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही युवक उसे मोबाइल दिखाने के बहाने खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।
वादिनी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया।
कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। न्यायाधीश ने आरोपी को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।