बदायूं। ऋण वसूली से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए आगामी 27 सितम्बर, 10 अक्तूबर और 14 नवम्बर को विशेष लोक अदालत लगेगी। यह जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिव कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोग इसका का लाभ उठा सकते हैं। संवाद