कोर्ट ने 10 माह में सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के 10 माह पुराने मामले में स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही मुजरिम पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने 16 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह 16 वर्षीय बहन के साथ खेत पर काम कर रहा था। शाम के पांच बजे उसकी बहन को भूख लगी और वह आसफपुर रेलवे स्टेशन से पकौड़ी लेने गई। काफी देर तक बहन वापस नहीं आई तब उसने आसपास जाकर देखा लेकिन बहन का कोई पता नहीं चला।
अगले दिन मीडिया से जानकारी हुई कि उसकी बहन की लाश मिली है, तब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की विवेचना में थाना क्षेत्र के गांव सादुल्लानगर निवासी जितेंद्र यादव पुत्र शिवकुमार यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जितेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट उदय भान सिंह ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य कुमार राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र यादव को किशोरी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।