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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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बदायूं। आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दीपक यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 60 हजार का जुर्माना लगाते हुए आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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रजपुरा थाना (वर्तमान में संभल जिले में) क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 28 मार्च 2014 को खेत से चारा लेने गई थी। देर शाम तक वह नहीं लौटी। परिवार के लोग तलाश करते रहे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में पता चला कि तिलक सिंह और उदयपाल की सलाह पर ओमप्रकाश उसे फुसलाकर ले गया है। ओमप्रकाश तिलक सिंह का साला है। जो रिश्तेदारी के जरिये घर आता-जाता था।
पुलिस ने आठ अप्रैल को ओमप्रकाश के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपनिरीक्षक विजेंद्र सिंह को सौंपी गई। विवेचना के दौरान नामजदगी झूठी पाई गई। पता चला कि जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर निवासी राजपाल नाबालिग को ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर बयान दर्ज कराए।
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किशोरी ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का बयान दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसे चिह्नित किया गया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। बृहस्पतिवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

गैंगस्टर के दोषी को सुनाई सजा, जुर्माना भी डाला

बदायूं। आठ साल पुराने मामले में गैंगस्टर न्यायालय के न्यायाधीश अखिलेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दातागंज थाना पुलिस ने नवंबर 2015 में राजेन्द्र जाटव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद विवेचना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना हजरतपुर द्वारा की गयी। विवेचक ने सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इंस्पेक्टर अरिहंत सिद्धार्थ ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कराया। बृहस्पतिवार को दोषी को सजा सुनाई गई। संवाद
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