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Budaun News: बीईओ को निर्देश- बंद कराएं बगैर मान्यता वाले स्कूल

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बदायूं। शासन ने बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि बगैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के साथ ही संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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राज्य में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल और सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल संचालित होते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के एक प्रावधान के तहत, सरकार से मान्यता प्राप्त किए बिना कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बीएसए को जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे स्कूलों पर अन्य कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएसए स्वाती भारती ने बताया कि इस संबंध में सभी बीईओ को निर्देशित कर दिया गया है। संवाद
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