बदायूं। सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने प्रभारी निरीक्षक बिल्सी को 18 अक्तूबर को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है। उपस्थित न होने या लिखित में जवाब दाखिल न करने पर न्यायालय में अलग से केस फाइल किया जाएगा।
बता दें कि थाना बिल्सी में इस्माइल शाह बनाम जावेद शाह आदि के नाम से एक आदेश धारा 156(3) में 21 मई 2024 को थाना बिल्सी को रिपोर्ट दर्ज़ करने का दिया गया था। आदेश को थाने के पैरोकार द्वारा 27 मई को प्राप्त भी कर लिया गया था। बावजूद इसके पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
18 सितंबर को जब वादी इस्माइल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि अब तक आदेश के अनुपालन में केस दर्ज़ नहीं किया गया है तो न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस पर 15 अक्तूबर को थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज़ कर ली। जिस पर न्यायालय ने नोटिस में आदेश करते हुए लिखा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा हैं कि जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, जो घोर आपत्तिजनक है। इसी लापरवाही में न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया। स्पष्टीकरण न देने पर अलग से केस दर्ज़ किया जाएगा ओर विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी को भी लिखा जाएगा।