उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली और शिकायतकर्ता को राज्य सूचना आयोग में 29 जून को तलब किया गया है। उन पर जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने का आरोप है। राज्य सूचना आयोग कार्यालय की ओर से नौ जून को जारी आदेश में कहा गया कि शिकायतकर्ता षटवदन शंखधार ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण और सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग संतुष्ट है कि इस मामले की जांच की जाए। इस मामले को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (2) के तहत पंजीकृत किया जाए और संबंधित जन सूचना अधिकारी को नोटिस भेजा जाए। इसलिए शिकायतकर्ता और प्रतिवादी 29 जून को पूर्वाह्न एक बजे आयोग में मय अभिलेख उपस्थित हों, अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा।