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हाईकोर्ट का आदेश : एक साल में निस्तारित कराएं वजीरगंज निकाय चुनाव का मामला

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नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शकुंतला देवी ने हाईकोर्ट में दायर की थी रिट
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संवाद न्यूज एजेंसी
वजीरगंज। नगर पंचायत चुनाव के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि डीएम एक साल में शिकायत का निस्तारण कराएं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शकुंतला देवी का आरोप था कि मतपत्र में उनके नाम के आगे खाली जगह छोड़ दी गई थी, जिसकी उन्होंने मतदान से पहले ही शिकायत की थी। जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर की।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रहीं शकुंतला देवी निकाय चुनाव में तीसरे नंबर पर रहीं थीं। वह नगर पंचायत अध्यक्ष नूरसवा बेगम से 180 मतों से पराजित हुईं थीं जबकि उनके 477 वोट निरस्त कर दिए गए थे। शकुंतला देवी का कहना है कि मतपत्र में उनके नाम के सामने खाली जगह पड़ी थी। मतदाताओं ने उसी पर मुहर लगा दी थी। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। उनमें छह प्रत्याशियों के नाम एक तरफ थे और पांच प्रत्याशियों के नाम एक तरफ थे। छठे स्थान पर उनका नाम था, जिससे उनके नाम के आगे खाली जगह रह गई थी। उन्हें डर था कि मतदाता कहीं उसी खाली जगह में न अपनी मुहर लगा, जिससे उन्होंने मतदान से पहले ही डीएम से इसकी शिकायत कर दी थी लेकिन मतपत्र में संशोधन नहीं कराया गया।
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परिणाम यह रहा कि उनके 477 मतपत्र निरस्त कर दिए गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं उन्हें मुख्यमंत्री आगमन के दौरान हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया था। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर की। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने एक साल में मामला निस्तारण कराने के आदेश दिए हैं।

मोहल्ला शहबाजपुर में बिजली की जर्जर लाइन। संवाद

मोहल्ला शहबाजपुर में बिजली की जर्जर लाइन। संवाद

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