अलापुर (बदायूं)। लूट के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों मुजरिमों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उसावां थाना क्षेत्र के गांव मरौरी निवासी सुशील कुमार पुत्र जितेंद्र ने 27 दिसंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह बदायूं से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सखानू के नजदीक चार अज्ञात बदमशों ने असलहों के बल पर उनसे आठ हजार रुपये, दो एटीएम कार्ड, दो मोबाइल और दो मेमोरी कार्ड लूट लिए थे।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र निवासी संतोष, कादरचौक क्षेत्र के गांव कैथोला निवासी गुरुमीत सिंह, मेरठ के कसूरू बक्सर निवासी अमित और कपिल को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस मामले में एडीजे पंचम योगेश कुमार ने चारों मुजरिमों को चार-चार साल की सजा सुनाई है।