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Budaun News: फोरम ने 14 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का दिया आदेश

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बदायूं। उपभोक्ता फोरम ने आलू खरीदने के बाद भुगतान न करने के मामले में कोल्ड स्टोर मालिक को 14.62 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही डाई हजार रुपये वाद खर्च देने को भी कहा है।
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सिविल लाइंस में रेलवे फाटक के पास रहने वाले किसान संजीव यादव ने अपने अधिवक्ता अशोक वर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि वह पढ़े-लिखे किसान हैं। खेती के काम में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए उन्होंने नौ अन्य किसानों के साथ भारतवीर सहकारी कृषि समिति बना ली है। संजीव ने बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने 130 बीघा आलू किया था। पड़ोसी गांव के राजू ने आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू का सौदा कर लिया। एक लाख रुपया एडवांस देकर आलू ले गया।
आलू की कुल रकम 14.62 लाख बकाया रह गई। रुपया मांगने पर लगातार आज कल करता रहा। पता चाल कि वह कोल्ड स्टोर में दलाली का काम करता है। कोल्डस्टोर के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य एससी विसारिया और अनीता को नोटिस भेजकर भुगतान करने की मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छह जनवरी को फाेरम ने कोल्डस्टोर के अध्यक्ष संजीव यादव और एनसी विसारिया व अनीता को 14.62 लाख रुपया छह प्रतिशत ब्याज की दर से देने का आदेश दिया है। साथ ही वाद खर्च के रूप में ढाई हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा है।
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