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Budaun News: जानलेवा हमले के आरोपी तीन सगे भाइयों को पांच-पांच साल की सजा

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10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। जानलेवा हमले के 10 साल पुराने मामले में नामजद तीन सगे भाइयों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ सभी पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार थाना बिसौली के गांव सर्वा निवासी राकेश पुत्र अख्त्यार सिंह ने 24 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह शाम को अपने भाई सुरेंद्र, रंजीत और गांव के लोगों के साथ चबूतरे पर बैठा हुआ था। तभी गांव के बबलू, चिम्मन और चंदेले पुत्रगण नरेश यादव और वीरपाल पुत्र भोजराज अपने हाथ में तमंचा लेकर आए और गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। उसका भाई सुरेंद्र फायर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बबलू, चंदेले और चिम्मन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामजद तीनों सगे भाइयों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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