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Budaun News: त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, लागू की धारा 163

Mon, 30 Mar 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 30 मार्च से 30 मई तक भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने कहा कि इस अवधि में कई प्रमुख त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होना है। उन्होंने बताया कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-अजहा (बकरीद), महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, चंद्रशेखर जयंती और परशुराम जयंती जैसे महत्वपूर्ण अवसर इस दौरान पड़ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जानी हैं। जिन्हें शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। धारा 163 लागू होने के तहत जनपद में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन, भीड़ एकत्रित करने या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। संवाद
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