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Budaun News: पिता व तीन पुत्रों को तीन साल की सजा

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बदायूं। तमंचा दिखाकर लूट के 10 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश कुमारी रिंकू जिंदल ने पिता व तीन पुत्रों को दोषी करार दिया है। चार लोगों को तीन तीन साल की सजा के साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव यादपुर निवासी प्रमोद कुमार ने 29 सितंबर 2014 को न्यायालय में परिवाद दायर किया था। बताया था कि सुबह करीब 10.30 बजे अपनी माता के साथ ट्रैक्टर की किस्त जमा करने पंजाब नेशनल बैंक बिसौली जा रहे थे। गांव से निकलते ही ततारपुर और दबतोरी के बीच ओमपाल पुत्र तोताराम, आराम सिंह व अनोज और प्रभात पुत्र ओमपाल मिल गए।
चारों लोगों ने तमंचा दिखाकर जेब में रखे 70 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट भी की। जब शोर मचाया तो कुछ लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, जिन्हें देख आरोपी जान से मारने धमकी देकर भाग गए। न्यायालय ने सभी गवाहों की गवाही के बाद सभी आरोपियों को तलब किया।
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न्यायाधीश ने शुक्रवार को पत्रवाली का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद पिता समेत तीनों बेटों को सजा सुनाई है।
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