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Budaun News: बिजली चोरी के 10 हजार मुकदमों में मिलेगी जुर्माने की छूट

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बदायूं। एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली चोरी के करीब 10 हजार मुकदमों का निस्तारण होगा। इसमें पहली बार शासन से जुर्माना राशि में 65 फीसदी छूट प्रदान की जा रही है। बिजली चोरी के मामलों में केवल 35 फीसदी जुर्माना राशि और शमन शुल्क जमा करना है। इसके बाद बिजली चोरी का मुकदमा ही खत्म करा दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है। जिले के 10 हजार से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
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बिजली चोरी के मामलों का निस्तारण कराने के लिए शासन से एक मुस्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता अभिषेक कुमार के मुताबिक इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा। जो बिजली चोरी के मामलों में नामजद हैं।
विद्युत निगम की ओर से उन पर बड़ा जुर्माना लगाया है। उन्हें केवल जुर्माना राशि में 35 फीसदी जमा करना है। उन्हें 65 फीसदी की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी पकड़े जाने के दौरान सबसे ज्यादा जुर्माना ही लगाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कब से कब तक बिजली चोरी की, तब तक का एक किलो वाट पर दो हजार रुपये के हिसाब से शमन शुल्क लगाया जा रहा है। इस योजना में शमन शुल्क में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। शमन शुल्क से ज्यादा जुर्माना राशि होती है। केवल उसी में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि जिले में बिजली चोरी के करीब 10 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बिजली चोरी के मामलों में जो लोग जुर्माना राशि और शमन शुल्क जमा करेंगे। उनका मुकदमा भी खत्म करा दिया जाएगा।

10 फीसदी धनराशि जमा करके कराएं रजिस्ट्रेशन
- एक मुस्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पहले 10 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी। उसके बाद योजना के नियम के अनुसार उन्हें छूट प्रदान की जाएगी।
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पिछले चार साल में दर्ज हुए हैं नौ हजार से ज्यादा मामले
- जिले में पिछले चार साल में बिजली चोरी के नौ हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2020 में 3325, वर्ष 2021 में 1568, वर्ष 2022 में 3078 और वर्ष 2023 में अब तक करीब दो हजार मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2020 और 2021 के मामलों में चार्जशीट भी लग चुकी है।
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