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विद्युत सुरक्षा मानकों का हो पालन : डीएम

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बदायूं। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि विद्युत सुरक्षा मानकों के तहत विभिन्न इमारत व संरचनाओं इत्यादि की विद्युत कंडक्टर से न्यूनतम निर्धारित दूरी सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखे जाने की आवश्यकता है। प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्तर से यह जानकारी व दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
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डीएम ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारेषण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने को जिले विद्युत उपकेंद्रों एवं पारेषण लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। ओवरहेड पारेषण लाइनों के सुचारू परिचालन एवं विद्युतीय दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्युत सुरक्षा मानकों के तहत विभिन्न इमारतों व संरचनाओं इत्यादि की विद्युत कंडक्टर से न्यूनतम निर्धारित दूरी सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखे जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि 33 केवीए से अधिक विभव वाली ओवरहेड लाइनों की इमारत से समानांतर दूरी दो मीटर से कम नहीं होगी। जहां भी 33000 वोल्ट से अधिक वोल्ट बढ़ाते हैं उसी के अनुसार इस समानांतर दूरी में प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्ट या इसके भाग के लिए 0.3 मीटर जोड़ने होंगे। अधिकारियों को शासन के निर्देशों को शतप्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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