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एनडीपीएस एक्ट में तीन लोगों को कैद, जुर्माना भी

Tue, 07 Mar 2017 12:10 AM IST
बदायूं, ब्यूरो
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थाना कुंवरगांव क्षेत्र के नौ साल पुराने मामले में फैसला
 अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम रईस अहमद ने नौ साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सख्त कैद और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 
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मामला थाना कुंवरगांव क्षेत्र का  दस जनवरी 2008 का है। एसओ अमरनाथ वर्मा मय पुलिस पार्टी के वांछितों की तलाश में गश्त पर थे। सिगोही तिराहे पर पुलिस को बरेली के आंवला की ओर से  आते हुए तीन लोग दिखे। तीनों पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ा और तलाशी ली। इनमें कुंवरगांव थाने के गांव ललेई के जगतपाल पुत्र नत्थू  लाल से पांच सौ ग्राम, बरेली के अलीगंज के वेदराम पुत्र गोकुलराम से आठ सौ ग्राम और बेचे लाल पुत्र लीलाधर से 12 सौ ग्राम अफीम बरामद हुई। रिपोर्ट दर्ज कर  पुलिस ने तीनों का चालान कर दिया। विद्वान न्यायाधीश रईस अहमद ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद तीनों को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाया। तीनों को तीन-तीन साल कड़ी कैद और 45 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
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