न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरविंद कुमार ने तत्कालीन एसओ वजीरगंज सुरेंद्र कुमार चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एसओ वजीरगंज पर वादी सुनेश चंद्र ने भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था।
घटना मई 2005 की है। वादी सुनेश चंद्र पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी कतगांव थाना वजीरगंज ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12-13 मई 2005 की रात अपने गेहूं की कटाई करके सो रहा था। उसी रात एसओ सुरेश चंद्र चौधरी अपने साथ चार सिपाहियों को लेकर आए वादी को पकड़कर ले गए और मारपीट करके बंद कर दिया। छोड़ने के एवज में पांच हजार रुपये मांगे। वादी सुनेश चंद्र पांच हजार रुपये देने के बाद उसको छोड़ा गया। आरोपी को मामले की जानकारी 2010 से थी लेकिन आरोपी लगातार लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा था। न्यायालय द्वारा कुर्की आदेश जारी करने के वाद आरोपी तत्कालीन एसओ सुरेश चंद्र ने न्यायालय में समर्पण किया। जज श्री कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से राजवीर सिंह एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात आरोपी एसओ सुरेंद्र कुमार चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।