कर्तव्य के प्रति लापरवाही पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर ने थानाध्यक्ष रजपुरा को न्यायालय में समय से आख्या प्रस्तुत न करने और नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए एसओ रजपुरा के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई को कोर्ट ने दो जून नियत की है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर ने मुकदमा अपराध सं0 138 सन 2016 धारा 25 आयुध अधिनियम सरकार बनाम रौदास और मुकदमा अपराधन सं0 139 सन 2016 धारा 25 आयुध अधिनियम सरकार बनाम वीनेश उर्फ सिरमौर के संबंध में एसओ थाना रजपुरा कुंजबिहारी मिश्रा से मई तक आख्या मांगी थी। एसओ ने न्यायालय में समय से आख्या नहीं भेजी। इस पर कोर्ट ने एसओ को 30 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। एसओ रजपुरा सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसओ रजपुरा को 2 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। हाजिर न होने पर एसओ के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।