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धर्म स्थल की बाउंड्री मामले में 318 लोगों पर मुकदमा

Mon, 19 Dec 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/बदायूं
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धर्म स्थल की बाउंड्री मामले में 318 लोगों पर मुकदमा 
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नगर में गवां देवत रोड पर धर्म स्थल की बाउंड्री का निर्माण कराने के मामले में पुलिस ने रविवार को एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए 318 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।18 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा फैल गया है। रविवार को नगर में दोपहर तक विरोध में बाजार भी बंद रहे। 
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बिसौली नगर में गवां देवत रोड पर प्राचीन मंदिर है। इसकी बाउंड्री का निर्माण चल रहा था। शनिवार को एक पक्ष के सैकड़ों लोग यहां पहुंचे और निर्माण रुकवा दिया। इससे दूसरे पक्ष के लोगों में गुस्सा फैला, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। एसएसपी महेंद्र यादव ने एसपी देहात संजय राय के साथ मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। धर्म स्थल की बाउंड्री निर्माण का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एसआई हर सिंह पाल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में मनोज गुप्ता, जतिन मिश्रा और विनीत, हर्षित, सचिन, प्रमोद, मुकेश, दीपक, जितेंद्र, मनोज समेत 18 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें 300 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। मामले में सेवन क्रिमिनल लॉ एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों का रोष बढ़ गया। इससे तनाव का माहौल बन हुआ है।  

एसपी देहात से मिले भाजपा नेता
बदायूं। बिसौली कोतवाली पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाई के विरोध में रविवार को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेता बीएल वर्मा के नेतृत्व में एसपी देहात संजय राय से मुलाकात की। मनमाने ढंग से दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष हरीश शाक्य, पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक, कुशाग्र सागर, दुर्गेश वाष्र्णेय, मनोज गुप्ता टाटा, जतिन मिश्रा, अनिल कुमार अक्कू भी शामिल रहे। 
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पाकिस्तानी झंडा और धर्म स्थल मामले में एक ही कार्रवाई
बदायूं। बिसौली कोतवाली पुलिस की पूरे मामले में लापरवाही और मनमानी किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके बावजूद उच्च अधिकारी मौन साधे हुए हैं। बता दें कि 12 दिसंबर को बिसौली में जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। इस मामले में चार दिन के बाद पुलिस ने तमाम विरोध प्रदर्शन होने पर आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, अब भी मुकदमा देशद्रोह की धाराओं में दर्ज करने की मांग उठ रही है। धर्म स्थल के मामले में भी पुलिस ने यही धारा लगाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि दो अलग-अलग मामलों में एक ही धारा क्यों लगाई गई। पुलिस की कार्य प्रणाली से लोगों में गुस्सा है। 


जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में सच सामने जा जाएगा। अगर कोई निर्दोष है तो उसे बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा।-संजय राय, एसपी देहात
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