विशेष न्यायाधीश डकैती, बदायूं द्वारा सर्राफा लूटकांड के मुख्य आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए 10 जुलाई तक न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। निर्धारित तिथि पर हाजिर न होने पर पुलिस द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को सहसवान के सराफा व्यापारी अनुज माहेश्वरी से लुटेरों ने दुकान बंद कर घर जाते समय रास्ते में नगदी-जेवर सहित 12 लाख की संपत्ति लूट ली थी। विरोध करने पर अनुज व उसके नौकर तोताराम को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसमें पुलिस ने भूरा, सद्दाम और राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि राजीव वर्मा न्यायालय में हाजिर हो गया। इस लूटकांड का मुख्य आरोपी आरिफ पुत्र इसरार निवासी सराय बघौली, थाना उद्यैती पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था।