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हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद

Mon, 23 Jan 2017 11:32 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
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तीनों दोषियों पर 32 हजार रुपया जुर्माना भी
 अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम रईस अहमद ने हत्या के एक मामले में नामजद तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 32 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला करीब तीन साल पहले बिसौली कोतवाली क्षेत्र का है।
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बिसौली कोतवाली के गांव कुढ़ौली निवासी रतिराम पुत्र रामचरन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई आशाराम ने गांव के विट्टन पाठक की जमीन बंटाई पर ली थी। खेत में मक्का की फसल ली। 30 मई 2014 की सुबह करीब चार बजे गांव के ओमपाल पुत्र दिनेश, देव सिंह पुत्र नरेश, राम निवास और विजेंद्र पुत्र नेत्रपाल ने उसके भाई आशाराम को सोते समय गोली मार कर हत्या कर दी। विद्वान न्यायाधीश रईस अहमद ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जगत सिंह यादव और बचाव पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद ओमपाल, देव सिंह और राम निवास को आशाराम की हत्या का दोषी पाया। तीनों दोषियों को उम्रकैद और 32 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। दौरान मुकदमा एक आरोपी विजेंद्र की मौत हो चुकी है।
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