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इंस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sun, 02 Oct 2016 12:15 AM IST
बदायूं, ब्यूरो
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वारंट तामील कराने में लापरवाही का मामला
 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अमरजीत ने इंस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोतवाल को आदेश दिया है कि 14 अक्तूबर को वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हों। हाजिर न होने पर उनको कार्रवाई की चेतावनी दी है। 
शहर के मोहल्ला गौटिया निवासी अकबर पुत्र मोहम्मद अहमद के खिलाफ बिल्सी थाने में आर्म्स एक्ट का मुकदमा विचाराधीन है। सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने 27 अगस्त को अकबर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोतवाली पुलिस ने वारंट तामील कराकर वापस कोर्ट नहीं भेजा। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। 23 सितंबर को कोर्ट ने इंस्पेक्टर कोतवाली को नोटिस जारी कर 30 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने आख्या कोर्ट में दाखिल कर दी थी कि अभियुक्त अकबर एक अन्य मामले में जेल में बंद है। शनिवार को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दायर कर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इंस्पेक्टर कोतवाली 14 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हों। 
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किशोरी के अपहरण मामले में मुकदमे का आदेश
बदायूं। एसीजेएम द्वितीय अमरजीत ने किशोरी के अपहरण मामले में बिल्सी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। बिल्सी थाने के एक गांव के युवक ने कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी देकर गांव के ही राजू, आराम सिंह, राजबेटी, प्रदीप, सर्वेश और सविता पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने 26 जुलाई को उसकी बेटी को अगवा कर लिया। थाने पर उसने 29 जुलाई को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश बिल्सी पुलिस को दिया है। 
 
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