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गिरोहबंद अपराधी को सजा, जुर्माना

Fri, 03 Apr 2015 12:11 AM IST
badaun
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न्यायालय विशेष गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश विकास कुमार ने आरोपी को दो वर्ष की कैद सहित पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का दंड दिया।
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घटना थाना कादरचौक की है। 30 अक्तूबर 2011 को एसओ कादरचौक ने मौखिक सूचना थाना पर दी। वादी एसओ रामचंद्र चौधरी मय पुलिस पार्टी थाने से रवाना होकर वास्ते दबिश निकले, तो उनको मालूम हुआ। अभियुक्त नन्हे लाल पुत्र बिहारी लाल निवासी ग्राम नदईया रामपुर थाना कटरा, रामसिंह पुत्र चोखेलाल निवासी ग्राम कसी नगला थाना गढ़िया रंगीन, जिला शाहजहांपुर, अमर सिंह पुत्र जागेश्वर निवासी ग्राम लखनौर थाना पचदेवरा, जिला हरदोई का एक संगठित गिरोह है। जिसका सरगना नन्हेलाल है।  जो आर्थिक लाभ के लिए अपने गिरोह के साथ मिलकर जनता में भय व आतंक फैलाकर आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य से लूट एवं हिंसा जैसे जघन्य अपराध करके अपने तथा साथियों के परिवार का भरण पोषण करता है। इस गिरोह के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ न हो तो रिपोर्ट लिखाने और न ही गवाही देने का साहस कर पाता है।
गैंग चार्ज का अनुमोदन के बाद आरोपी अमर सिंह का मामला पृथक करते हुए न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किया गया। जज कुमार ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात आरोपी अमर सिंह को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाकर दो वर्ष की कैद सहित पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
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