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वादी पक्ष को दो दिन में साक्ष्य दे सीबीआई

Tue, 03 Feb 2015 11:25 PM IST
badaun
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कटरा सआदतगंज कांड में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर सीबीआई को झटका लगा है। स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार ने मंगलवार को जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी साक्ष्य दो दिन में कोर्ट में दाखिल करने के साथ ही वादी पक्ष को भी दिए जाएं। साक्ष्य मिलने के एक सप्ताह में वादी पक्ष को कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल करना होगा।
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कटरा सआदतगंज में 27/28 मई,2014 की रात दो चचेरी बहनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे। मामले में दो सिपाहियों समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 11 दिसंबर, 14 को सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए दावा किया था कि दोनों लड़कियों ने आत्महत्या की थी।
क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद वादी पक्ष साक्ष्य दिए जाने की मांग कर रहा था। सोमवार को इस मामले में दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया था।
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‘सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे पीछा’
बदायूं। वादी पक्ष ने सीबीआई पर फिर निशाना साधा है। लड़कियों के पिता ने कहा कि वह सीबीआई का पीछा सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। साक्ष्य उपलब्ध कराने के कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वादी पक्ष ने फिर दोहराया कि लड़कियां खुदकुशी नहीं कर सकतीं। सीबीआई ने गुनहगारों को बचाने के लिए जांच को गुमराह किया है। एक लड़की के पिता ने कहा कि अब उनको सिर्फ कोर्ट पर भरोसा है।
समय पर दाखिल कर देंगे प्रोटेस्ट: नकवी
बदायूं। वादी पक्ष के अधिवक्ता एचएस नकवी ने कहा कि वह सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट समय से दाखिल कर देंगे। उन्होंने सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी बेवजह गुमराह कर रही थी। कोर्ट ने भी माना है कि मामले में वादी पक्ष को साक्ष्य दिए जाने चाहिए। ताकि वादी पक्ष का अधिवक्ता इनका अध्ययन कर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दे सके। सीबीआई कानून से नहीं बच सकती।
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