सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खां पर देशद्रोह मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम ने मामले में वादी उज्ज्वल गुप्ता के बयान दर्ज करने के लिए 26 अक्तूबर मुकर्रर की है। वादी के वकील अरविंद सिंह परमार और राजीव शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में धारा 190 (2) के तहत अर्जी देकर देशद्रोह के मामले का स्वत: संज्ञान लेकर आरोपी आजम खां को तलब करने की मांग की थी।
बजरंग दल नेता उज्ज्वल गुप्ता ने आजम खां के खिलाफ 2011 में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। सूबे में सपा सरकार बनने के बाद मई 2012 में पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी। उज्ज्वल गुप्ता के प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने एफआर खारिज कर पुनर्विवेचना का आदेश दिया। वादी की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से जून 2015 में पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की। विवेचक ने कोर्ट में 18 जून को फिर से एफआर दाखिल कर दी। 10 अगस्त को वादी ने कोर्ट में धारा 190 (2) के तहत अर्जी दी। वादी पक्ष ने धारा 190 (2) के तहत अर्जी देकर आजम को तलब करने की मांग की थी। मामले में अब वादी उज्ज्वल गुप्ता के बयान दर्ज होने हैं। शुक्रवार को सुनवाई के बाद सीजेएम ने वादी के बयान दर्ज करने के लिए 26 अक्तूबर मुकर्रर की है।