दोनों पर पांच-पांच हजार जुर्माना, वादी को पांच हजार मुआवजा देने के निर्देश
बिना किसी रंजिश के आतंक फैलाने और जान से मारने की नीयत से युवक को घायल करने वाले दो अभियुक्तों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। घटना तत्कालीन बदायूं जिले अब संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मेहुआ हसनगंज की है।
घटना 11 अक्तूबर 2010 की है, जिसमें वादी ओमप्रकाश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे पंचम परवेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अभियुक्त रोशन पुत्र मटोरी और जयवीर पुत्र उमराव सिंह निवासी मेहुआ हसनगंज थाना रजपुरा को पांच-पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया, जिसमें से हमले में घायल हुए वादी ओमप्रकाश को पांच हजार रुपये बतौर मुआवजा देने के निर्देश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजीव यादव ने की।