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मिलावटी देशी घी बेचने वाले पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

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देशी घी का सैंपल फेल, विक्रेता पर 50 हजार जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूूरो
बदायूं। खाद्य विभाग की टीम ने 2014 में कादरचौक से घी का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए स्टेट लैब भेजा। वहां से रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट में केस चला था। इसमें घी विक्रेता अजयभान पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना डाला है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 13 नवंबर को 2014 को कादरचौक में कई दुकानों पर छापा मारकर देशी घी का सैंपल भरा था। इसके बाद में टीम ने इसकी जांच लखनऊ लैब से कराई। वहां से कादरचौक थाना क्षेत्र के देवी नगला गांव निवासी अजयभान के घी का सैंपल फेल आया। देशी घी में वनस्पति की मिलावट पाई गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद घी विक्रेता के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में केस चला। कोर्ट में घी विक्रेता की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई। इसके बाद में कोर्ट ने उपलक्ष्य साक्ष्य व रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद विक्रेता पर 50 हजार रुपये जुर्माना डाला है।
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