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एयरबेस मैनेजर सुरभि के पिता ने मुंबई में लिखाया मुकदमा

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एयरबेस मैनेजर सुरभि के पिता
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ने मुंबई में लिखाया मुकदमा
बदायूं। मुंबई पार्लियामेन्ट्री कमेटी ने घाटकोपर इलाके मे हुए प्लेन क्रैश मे भारत की प्रथम महिला एयरबेस मैनेजर बदायूं की सुरभि गुप्ता की मौत को आपराधिक लापरवाही करार देते हुए कहा है कि टेस्ट फ्लाइट अवैध थी। इस पर सुरभि के पिता सूर्यप्रकाश गुप्ता ने मुंबई जाकर सांताक्रूज पुलिस थाने मे हत्या के आरोपी एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है।
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सुरभि की मौत से आहत उसके पिता व अन्य परिजनों ने संदिग्ध प्लेन क्रैश की जांच कराने के लिए पार्लियामेन्ट्री लेबर कमेटी के दरवाजे खटखटाये थे। सूर्यप्रकाश गुप्ता ने बताया कि किरीट सोमईया की अध्यक्षता वाली 20 लोकसभा सदस्य और10 राज्यसभा सदस्यों की स्थायी समिति ने 28 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि हवाई दुर्घटना के बारे में जांच कमेटी के समक्ष सुनवाई के दौरान जो तथ्य आए, उनके मुताबिक किसी भी प्रकार की फ्लाइट के लिए एयर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, परन्तु यू बाई एबिएशन के पास 28 जून की टेस्ट फ्लाइट के लिए सर्टिफिकेट नहीं था। जांच में पाया गया कि उसका सर्टिफिकेट 2008 मे रद्द हो चुका था। इसके बावजूद घनी आबादी वाले क्षेत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुमोदन के बिना इन कंपनियों ने बद से बदतर मौसम मे परीक्षण उड़ान भरी जो आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है। श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन मुंबई मे एयरलाइंस कंपनी यू बाई एबिएशन सहित (मेन्टीनेन्स एंड रिपेयरिंग) इंडमार सिविल एविएशन के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है।
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