बदायूं। सात माह पूर्व मुंबई प्लेन क्रैश में हुई शहर के मोहल्ला कटरा ब्राह्मपुर निवासी और देश की पहली महिला एयरबेस मैनेजर सुरभि गुप्ता की मौत के मामले में परिजनों के काफी प्रयासों के बाद आखिरकार घाटकोपर थाना पुलिस ने दोषी दोनों विमान कंपनी के सीईओ सहित कई वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ धारा 304(2 ), 336, 337, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
28 जून 2018 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में टेस्ट फ्लाइट के दौरान प्लेन क्रैश में सुरभि गुप्ता समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में विमान कंपनियां यूबाई एविएशन और इंडमार मेन्टीनेंस कंपनी हादसा बताकर खुद को सुरक्षित करने के प्रयास में थी। चूंकि मामला विमान कंपनियों की लापरवाही और धांधली से जुड़ा था, लिहाजा सुरभि के पिता वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यप्रकाश गुप्ता समेत अन्य परिजनों के प्रयास से पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट मेंञ् चारों अधिकारियों की मौत को आपराधिक लापरवाही करार देते हुए कहा कि टेस्ट फ्लाइट अवैध थी। अब घाटकोपर थाना पुलिस ने 23 जनवरी को कंपनी के मालिक दीपक कोठारी, मैनेजर अनिल चौहान, चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी विनोह साई के अलावा सप्लायर अजय अग्रवाल, सीईओ राजीव गुप्ता, अविनाश भारती समेत नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुरभि के पिता सूर्यप्रकाश गुप्ता ने कहा है कि वह अपनी बेटी की मौत के गुनाहगारों को किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं।