स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार पांडेय ने बालिका से दुष्कर्म करने के नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कड़ी कैद सहित 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना थाना बिसौली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। गांव की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस के गांव का आरोपी आस मोहम्मद पुत्र इकबाल उसके घर आता जाता था। इसी दौरान आरोपी की नीयत उसकी नाबालिग पुत्री को देखकर खराब हो गई। आरोपी ने उसकी पुत्री को अपने जाल में फंसाकर बहला-फुसलाकर पांच फरवरी 2016 की रात में ले गया। वादिनी ने आरोपी के पिता और उसके परिवार वालों से लड़की वापस लाकर देने को कहा, इस पर आरोपी के घरवाले टालमटोल करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में भेज दिया। विद्वान न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामेश्वरी और बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनने के बाद आरोपी आस मोहम्मद को दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 10 साल की कड़ी कैद सहित 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम में से बतौर मुआवजा 50 फीसदी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।