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डाकघर के अधिकारियों को ब्याज सहित 70 हजार रुपये चुकाने का आदेश

सार

जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने पोस्टमास्टर जनरल, बरेली क्षेत्र डाकघर अधीक्षक, बदायूं और पोस्टमास्टर, उप डाकघर बबराला को परिवादी को ब्याज सहित 70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।प्यारेलाल और उनकी पत्नी सुखदेवी ने पांच वर्ष तक डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह जमा किए।
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बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने पोस्टमास्टर जनरल, बरेली क्षेत्र डाकघर अधीक्षक, बदायूं और पोस्टमास्टर, उप डाकघर बबराला को परिवादी को ब्याज सहित 70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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बबराला (अब संभल) निवासी प्यारेलाल यादव और उनकी पत्नी सुखदेवी ने 1500 रुपये की आरडी डाकघर में शुरू की थी। प्यारेलाल और उनकी पत्नी सुखदेवी ने पांच वर्ष तक डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह जमा किए। परिवादी से धनराशि लेकर डाकघर के एजेंट राजकपूर शर्मा जमा करते थे। एजेंट राजकपूर शर्मा ने प्यारेलाल यादव से धनराशि तो ली पर कई किस्तें डाकघर में जमा नहीं की, लेकिन उनकी प्रविष्टि डाकघर में कर दी। परिवादी प्यारेलाल अपनी रकम को लेने जब डाकघर में गए तो उनसे कहा गया कि उनके पैसे जमा नहीं हुए। इस पर प्यारेलाल ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम की पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता जियाउर रहमान शमी और विपक्षी अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद डाकघर को परिवादी प्यारेलाल के ब्याज सहित 70 हजार रुपये को देने का आदेश दिया है। संवाद
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