बदायूं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने एक मामले में डीएम दीपा रंजन को छह सितंबर को तलब किया है। सीजेएम ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को अवमानना के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार डीएम बदायूं को नोटिस की तामील 29 अगस्त से पूर्व करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को यह आदेश भी दिया है कि नोटिस की तामील कराने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो।
बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत सीतापुर निवासी योगेश कुमार पुत्र सुरेश चंद्र और ममता कश्यप पुत्री रामपाल सिंह निवासी मोहल्ला सम्राट अशोक नगर बदायूं सहित 47 लोगों ने एक रिट हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के महानिदेशक विजय किरण आनंद सहित 27 लोगों को पक्षकार बनाया था। इसमें जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्ष दीपा रंजन भी एक पक्षकार हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश 24 दिसंबर 2021 का अनुपालन न किए जाने पर योगेश कुमार आदि ने कोर्ट की अवमानना की रिट दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला शिक्षा परियोजना समिति की अध्यक्ष डीएम दीपा रंजन को छह सितंबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है, हालांकि इस संबंध में डीएम ने जानकारी होने से इन्कार किया है। संवाद