बदायूं। जहरीली शराब बनाने के जुर्म में नामजद दो आरोपियों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
करीब साढ़े पांच साल पहले थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला मीरा सराय में मुखबिर की सूचना पर वादी एसआई कामेश कुमार सिंह ने दो व्यक्तियों को जहरीली शराब बनाते गिरफ्तार किया था। पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी कि मीरा सराय में मन्नू के मकान के पास दो लोग शराब बना रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर मौके से मीरा सराय निवासी रज्जन पुत्र बनवारी को पकड़ लिया। दूसरा आरोपी गुलाब सिंह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस ने मौके से दो प्लास्टिक की केन में 20 लीटर जहरीली शराब, यूरिया और शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।
पुलिस ने 25 जनवरी 2016 को दोनों को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने जहरीली शराब बनाने के मामले में नामजद गुलाब सिंह और रज्जन को दोषी ठहराते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।