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अवमानना पर डीएम और एडीएम हाईकोर्ट में तलब

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बदायूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में सीजेएम नवनीत भारती ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को आदेश दिया है कि 28 जुलाई 2022 से पूर्व डीएम और एडीएम वित्त एवं राजस्व पर नोटिस तामील कराने में कोई गलती न करें। डीएम बदायूं दीपा रंजन और एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार वैश्य को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में 30 अगस्त को हाईकोर्ट इलाहाबाद में उपस्थित होना है।
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बता दें तहसील बिसौली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उदयवीर सिंह ने अपनी सेवाएं समाप्त करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। जिसमें उदयवीर सिंह ने राज्य सरकार सहित डीएम बदायूं और एडीएम वित्त एवं राजस्व बदायूं को पक्षकार बनाया था। जिसमें डीएम और एडीएम एफआर की ओर से काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व के दोनों अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र न दाखिल करने के कारण पीड़ित उदयवीर ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानना की रिट दायर की। जिसमें न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सात जुलाई 2022 को आदेश पारित किया और माना कि कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डीएम और एडीएम वित्त एवं राजस्व 30 अगस्त को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों।
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