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छात्रा दुष्कर्म कांड के दोषी तेजेंद्र सागर व मीनू शर्मा की जमानत मंजूर

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बदायूं। जिले में चर्चित रहे बिल्सी के छात्रा दुष्कर्म कांड के दोषी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत से उम्रकैद की सजा हुई थी। इस मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को भी आठ माह पहले आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब से वह जेल में ही है।
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यह मामला 23 अप्रैल 2008 का है। उस दिन बिल्सी कस्बे की एक छात्रा को अपहृत कर लिया गया था। उसके परिवार वालों ने तेजेंद्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और पूर्व विधायक योगेंद्र सागर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस वक्त योगेंद्र सागर बसपा से विधायक था। इससे पुलिस उसके इशारों पर चल रही थी। पुलिस ने नाटकीय अंदाज में छात्रा को बरामद किया था। छात्रा ने बयान दिया था कि उसे तेजेंद्र सागर अपहृत करके पूर्व विधायक के आवास पर लखनऊ ले गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि पूर्व विधायक फरार हो गया था।
वर्ष 2014 में तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई लेकिन पूर्व विधायक के न पकड़े जाने से उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। उसे आठ माह पहले उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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कुछ दिन पहले तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई। जहां पर दोनों की जमानत मंजूर कर ली गई है।
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