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साधना हत्याकांड : वादिनी विपर्णा गौड़ को सुरक्षा देने का आदेश

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बदायूं। न्यायाधीश महेंद्र सिंह तृतीय ने साधना शर्मा हत्याकांड की वादिनी विपर्णा गौड़ को राजकीय खर्चे पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
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डीजीसी क्रिमिनल साधना शर्मा की 23 मई 2016 को घर लौटते समय टवेरा गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस केस की वादी विपर्णा गौड़ ने एससी-एसटी न्यायालय में अपनी हत्या की आशंका जताते हुए सात मई 2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर वादिनी विपर्णा व एडीजीसी सुधीर मिश्रा द्वारा बहस की गई। वादिनी का कहना था कि हत्या के सभी मुल्जिमानों का लंबा आपराधिक इतिहास है। सभी अपराधी खतरनाक, शातिर व बाहुबली हैं। एक अभियुक्त मस्ताना जो हिस्ट्रीशीटर है, वह हत्या के अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा होने पर जेल में है। वह अकेले जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही हैं। इससे उन्हें जान को खतरा है। इससे पहले भी उन्हें सुरक्षा मिली थी। इसकी सुनवाई करते हुए एससी एसटी एक्ट न्यायाधीश महेंद्र सिंह तृतीय ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। संवाद
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