बदायूं। गैंगस्टर एक्ट के करीब 14 साल पुराने मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस्लामनगर एसओ रहे पंकज लवानिया ने 19 अप्रैल 2009 को पप्पू निवासी मोहल्ला कुम्हारान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह चमन उर्फ चांद मियां और इकरार के साथ असंगठित गिरोह चलाता है। पुलिस ने विवेचना के बाद पप्पू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया। उसको चार साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार गुप्ता ने पैरवी की। संवाद