बदायूं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर 16 लाख 78 हजार 666 रुपये परिवादी को देने का आदेश दिया है। आदेश में कहा है कि परिवादी को पूरी रकम के अलावा छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
परिवादी के अनुसार, 28 जून 2022 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बताया गया था कि जवाहरपुरी निवासी गोपेश शर्मा ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अलग-अलग तिथियों पर 14 लाख 33 हजार 445 रुपये गैस एजेंसी के सामने सुदर्शन मार्केट वाली शाखा पर जमा किए थे।
अवधि पूर्ण होने पर धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। तब कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि सेवी की तरफ से सहारा के संपूर्ण भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसलिए विलंब हो रहा है। अप्रैल 2022 में भुगतान हो सकेगा। इसके बाद वह भुगतान को आवेदन किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
उन्होंने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। कंपनी को सूचित करने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, न कोई प्रस्तुत हुआ। तब परिवादी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने एक पक्षीय आदेश दिया कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परिवादी को रुपये का ब्याज के साथ भुगतान करेगी।