बदायूं। नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष दीपमाला गोयल उनके पुत्र अमन गोयल और दो अन्य लोगों के खिलाफ अदालत ने परिवाद स्वीकार किया है। परिवाद में 11 लाख 39 हजार रुपये का भुगतान न करने का आरोप लगा है। अदालत इस पर सुनवाई करेगी। सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
शशांक गुप्ता ने परिवाद दायर किया। इसमें बताया गया है कि सदर में विज्ञापन के लिए नगर पालिका से अनुमति लेकर तीन एलआईडी स्क्रीन और 50 ग्लोसाइन बोर्ड लगाकर कार्य शुरू किया था। इसके टैक्स की अदायगी भी करता रहा। वर्ष 2021 से 2023 तक दीपमाला गोयल के कार्यकाल के दौरान उनके कहने पर राजनीतिक व सरकारी होर्डिंग्स शहर व शहर की सीमाओं में लगाए थे, जिसका भुगतान 11 लाख 39 हजार रुपये बाद में करने को कहा था। भुगतान के लिए संपर्क किया तो टाल मटोल करती रहीं। फिर अपने पुत्र अमन गोयल के माध्यम से बुलाकर मारपीट और गाली-गलौज की गई। इसकी तहरीर थाना पुलिस को दी थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह 25 जुलाई 2023 से अपना बकाया मांगता आ रहा है लेकिन मां-बेटे व बेटे के दो दोस्त रजत गुप्ता व संजय पाठक रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं। इसी मामले को सीजेएम की अदालत ने परिवाद के रूप में स्वीकार किया है। अदालत ने दीपमाला गोयल और उनके बेटे व दो अन्य को 9 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। संवाद