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वजीरगंज के राहुल वार्ष्णेय पर दर्ज मुकदमों की पुन: होगी जांच

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- हाईकोर्ट ने दिए आदेश, भू-माफिया की धारा में दर्ज कराए गए हैं कई केस
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। भू-माफिया घोषित किए गए वजीरगंज के भाजपा नेता राहुल वार्ष्णेय पर दर्ज सभी मुकदमों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए दोबारा जांच के आदेश डीएम को दिए हैं।
करीब दो साल पहले रामलीला ग्राउंड की जमीन पर बनीं दुकानों समेत कई जमीनों पर कब्जों को लेकर राहुल को भू-माफिया घोषित कर उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसके बाद राहुल ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। राहुल की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर रिट याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और मंजीव शुक्ला ने डीएम को छह सप्ताह में दो सदस्यीय गठित कमेटी द्वारा जांच कर मामले को निपटाने का आदेश दिया है।
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याचिकाकर्ता राहुल वार्ष्णेय ने पीठ में दायर रिट में कहा था कि उसे कुछ अन्य मामलों में झूठा फंसाकर बिना जांच के आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। डीएम द्वारा गठित दो सदस्यीय टीम द्वारा आज तक कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। याचिका में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया था।
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उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गईं उसमें भी पक्षपात का आरोप लगाया गया। राहुल के अधिवक्ता ने सभी मुकदमों में दोबारा जांच कराए जाने की मांग की। अब हाईकोर्ट ने डीएम को आदेश दिए हैं कि सभी मुकदमों की पुन: जांच कराई जाए। अब राहुल पर दर्ज हुए सभी मुकदमों में नए सिरे से जांच होगी और जो आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं उनको भी स्थगित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में राहुल का कहना है कि राजनीतिक द्वेषवश उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अब दोबारा जांच होने पर सारी स्थिति साफ हो जाएगी।
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