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डॉ. हाकिम सिंह की दुष्कर्म के मामले में जमानत खारिज

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बदायूं। जिला महिला अस्पताल में तैनात डॉ. हाकिम सिंह की दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनते हुए जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने डॉ. हाकिम सिंह की खारिज कर दी है। जिला सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में पीड़िता के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि अभियुक्त डॉ. हाकिम सिंह ने पीड़िता की नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर शादी का झांसा दिया। अभियुक्त पीड़िता को अलीगढ़ ले जाने के बहाने रानीखेत ले गया। वहां पीड़िता को नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता का बयान ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बताते चलें अभियुक्त डॉ. हाकिम सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का एक और मामला लंबित है। जिसमें डॉ. हाकिम सिंह की जमानत की सुनवाई को 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। संवाद
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