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Budaun News: बिना सीओपी नंबर वाले अधिवक्ता नहीं कर सकेंगे मतदान

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बदायूं। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के संबंध में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बिना सीओपी (सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस) नंबर वाले और किसी अन्य बार के अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे।
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आदेश में कहा गया है यदि ऐसा नहीं किया गया तो जिला बार का चुनाव रद्द कर चुनाव कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल, जिला बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन महेंद्र पाल गुप्ता ने पांच दिसंबर को यूपी बार काउंसिल को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि मतदाता सूची में कुछ मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उत्तीर्ण कर लिया है लेकिन उनके पास सीओपी नंबर नहीं है। ऐसे मतदाता जिला बार की मतदाता सूची में शामिल है। यह भी पूछा गया था कि क्या ऐसे अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं।
इसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है जिला बार एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिवक्ताओं के पास सीओपी नंबर नहीं है और जो अधिवक्ता किसी अन्य बार के सदस्य हैं उनका नाम तत्काल मतदाता सूची से हटाकर नई मतदाता सूची तैयार की जाए। यह भी कहा है कि बिना सीओपी नंबर के मतदाता अधिवक्ताओं को सूची में शामिल किया जाता है और इसकी शिकायत मिलती है तो संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित कर चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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