बदायूं। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जिले में गत वर्षों में खाद्य पदार्थ के नमूने भरे गए थे। इन मामलों में एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभिहीत अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि उझानी के मोहल्ला साहूकारा में सुबोध कुमार की दुकान से सरसों का तेल (बंसरी ब्रांड) का नमूना भरा था। इसमें नमूना फेल आने पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट मेें कंपनी समेत विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना डाला। साथ ही अलापुर के गौरामई निवासी चरन सिंह और बिल्सी के गांव खैरी निवासी निहाल के यहां से मिश्रित दूध, बिनावर के मोहम्मदपुर निवासी भिट्ठू के यहां से पनीर, उझानी के गंगोर में स्थित भोले बजरंगी डेयरी से मिश्रित दूध का नमूना लिया था, जो फेल आया। इसमें कोर्ट ने सभी को 50-50 हजार रुपये जुर्माना डाला। वहीं, सिविल लाइन के गांव चंदोखर गौटिया में नन्हे लाल कश्यप के यहां से दो अलग-अलग नमकीन के नमूने फेल आए। उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है।