बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव नतीजे आने हैं और कई त्योहार हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन एहतियाती तैयारी कर रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा 10 जून तक के लिए लगाई गई है।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान राजनीतिक दल/ प्रत्याशी/ समर्थक व अन्य आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द को आंच आई तो जिम्मेदारी तय होगी। व्हाट्सएप- फेसबुक, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो भी कार्रवाई होगी। संवाद